Prayagraj, 31 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवमानना के एक मामले में एसडीएम करछना भारती मीना को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आदेश की अवहेलना के लिए क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही की जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने नजमुर रहमान की अवमानना याचिका पर दिया है. कोर्ट को बताया गया कि याची की याचिका पर उच्च न्यायालय ने गत 23 जुलाई को बैंक के नीलाम मकान को एसडीएम करछना द्वारा तीन सप्ताह में याची को कब्जा दिलाने का आदेश दिया था.
आरोप है कि निर्धारित अवधि बीत जाने और कई अनुस्मारक देने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ. इस पर यह अवमानना याचिका की गई है. कोर्ट ने एसडीएम करछना को आदेश के अनुपालन का अवसर देते हुए अगली सुनवाई पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने को कहा है.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like

मेरे तो समझ से परे है... गौतम गंभीर के टीम सेलेक्शन पर भड़क उठे रविचंद्रन अश्विन, इस खिलाड़ी का करियर हो रहा बर्बाद?

मैदान पर वापसी की तैयारी, इस मुकाबले में खेल सकते हैं नेमार

राजस्थान में खत्म होगा दो बच्चे पैदा करने वाला कानून, कांग्रेस बोली- बेरोजगारी बढ़ेगी

जोधपुर-सांचौर से ATS और IB ने पकड़े 3 मौलवी, आतंकियों से संबंध का शक

PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त का हैं इंतजार और कर दी हैं ये गलती तो फिर नहीं मिलेगी आपको किस्त





