अशोकनगर,22 सितम्बर (Udaipur Kiran) . त्यौहारों पर मेले, झांकियों, चल समारोह जैसे भीड़भाड़ वाले आयोजनों में युवाओं द्वारा बजाये जाने वाले पूपू पर कलेक्टर आदित्य सिंह ने Monday को प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है.
आदेश में कहा गया कि त्यौहारों पर मेले, झांकियों, चल समारोह जैसे भीड़भाड़ वाले आयोजनों में बाजार में बिकने वाली प्लास्टिक की पुंगी (पूपू) जो तेज कर्कश आवाज करती है जिससे न केबल शोर शराबा होता है, बल्कि मनचलों द्वारा अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान किया जाता है, जिससे वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है. त्यौहारों में माहौल खराब न हो दृष्टिगत रखते हुए पुंगी (पूपू) पर प्रतिबंध लगाया गया है.
यह आदेश जिले के सीमा अंतर्गत लागू होगा तेज आवाज पुंगी के निर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं उसका उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है.
दर असल झांकी, त्यौहारों पर मनचलों द्वारा बजाई जाने वाली पूपू की शिकायत बीते वर्ष भी मिलने पर तत्कालीन टीआई मनीष शर्मा ने भी भारी मात्रा में पूपू जब्त की थीं. इस बार कलेक्टर आदित्य सिंह ने पूपू के विरुद्ध जिले भर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.
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(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र ताम्रकार
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