सुलतानपुर, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) . Uttar Pradesh के सुलतानपुर जिले में किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म मामले में बुधवार को कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है, जिसकी सम्पूर्ण रकम कोर्ट ने पीड़िता को देने का आदेश दिया है.
अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना के एक गांव की रहने वाली पीड़ित किशोरी की मां ने एक मई 2024 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. उन्हाेंने बताया कि आरोपित विजय विश्वकर्मा ने उनकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया. उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने कार्रवाई कर आराेपित काे जेल भेजा और सारे साक्ष्य और अपनी रिपाेर्ट काेर्ट में पेश की.
मामले का विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने केस की पैरवी की. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है.—————
(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्त
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