देहरादून। उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जो मुस्लिमों के अलावा अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बिल 2025 लाने का फैसला किया है। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। बिल के पास होने के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां मुस्लिमों के अलावा सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यक समुदाय भी अपने शिक्षण संस्थान खोल सकेंगे। अब तक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में सिर्फ मुस्लिमों का ही एकाधिकार हुआ करता है।
उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला भी किया है कि 1 जुलाई 2026 से मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2016, गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को भी रद्द माना जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षण संस्थानों के बारे में पुष्कर सिंह धामी सरकार जो बिल ला रही है, उसके तहत राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। जो मुस्लिमों से अलग अल्पसंख्यकों की ओर से शिक्षण संस्थान खोले जाने के आवेदनों पर विचार कर उनको मान्यता देगी। साथ ही ये उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी ये भी देखेगी कि इन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में राज्य स्कूली शिक्षा बोर्ड के नियम पूरी तरह लागू हों।
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षण संस्थान खोले जाने संबंधी जो बिल लाया जा रहा है, उसमें ये व्यवस्था भी की गई है कि मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के शिक्षण संस्थान मान्यता लें। इन सभी अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षण संस्थानों को सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना होगा और संस्थान के नाम पर ही प्रॉपर्टी और खाते रखने होंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस कानून से एकरूपता आएगी। साथ ही ऑटोनॉमी की भी रक्षा होगी। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार को अधिकार होगा कि जरूरी होने पर वो इन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के कामकाज को देखकर निर्देश जारी कर सके। इस कानून के बनने से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता आने के साथ ही उनमें शिक्षा का स्तर भी अच्छा होगा। जिससे छात्रों और समुदायों को लाभ मिलेगा।
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