अभय सिंह राठौड़, लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों और उनके परिवारों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए सरकार की ओर से एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) के माध्यम से दी जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत सहायता राशि को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। सामान्य विवाह के लिए 65,000 रुपये, अंतर्जातीय विवाह के लिए 75,000 रुपये और सामूहिक विवाह के लिए 85,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा शादी के आयोजन के लिए अतिरिक्त 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल सहायता राशि एक लाख रुपये तक हो जाएगी।
सरकार का कहना है कि यह कदम श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसको लेकर श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ का सपना है कि कोई भी श्रमिक बेटी आर्थिक तंगी के कारण अपनी शादी का सपना अधूरा न छोड़े। उन्होंने बताया कि पहले सामान्य विवाह पर 51,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 65,000 रुपये कर दिया गया है। अंतर्जातीय और सामूहिक विवाह पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तय की गई है।
यूपी में मौजूदा समय में 1.88 करोड़ से ज्यादा श्रमिक रजिस्टर्ड हैं
प्रदेश में मौजूदा समय में 1.88 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। सरकार का मानना है कि ये श्रमिक ईंट-गारा, सीमेंट और सरिया के बीच मेहनत कर शहरों को संवारते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनकी बेटियों की शादी सादगी या देरी से होती है। नई योजना से उन्हें सीधा आर्थिक सहारा मिलेगा और सामाजिक स्तर पर भी सम्मान बढ़ेगा।
पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी
इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी रखा गया है। श्रमिक www.upbocwboard.in वेबसाइट या नजदीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए केवल 20 रुपये पंजीकरण शुल्क और 20 रुपये वार्षिक अंशदान देना होगा। इसके बाद श्रमिक बोर्ड की सभी कल्याणकारी योजनाओं के पात्र बन जाएंगे। आवेदन के साथ आधार कार्ड, श्रमिक पंजीकरण कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र (विवाह के बाद) और बैंक खाता विवरण लगाना अनिवार्य होगा।
सीधे खाते में आएगी राशि
सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। श्रमिक परिवार किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-123 पर संपर्क कर सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि यह पहल न केवल आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों को राहत देगी, बल्कि अंतर्जातीय विवाह और सामाजिक समरसता को भी प्रोत्साहन देगी। योगी सरकार की यह योजना सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
नई व्यवस्था के तहत सहायता राशि को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। सामान्य विवाह के लिए 65,000 रुपये, अंतर्जातीय विवाह के लिए 75,000 रुपये और सामूहिक विवाह के लिए 85,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा शादी के आयोजन के लिए अतिरिक्त 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल सहायता राशि एक लाख रुपये तक हो जाएगी।
सरकार का कहना है कि यह कदम श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसको लेकर श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ का सपना है कि कोई भी श्रमिक बेटी आर्थिक तंगी के कारण अपनी शादी का सपना अधूरा न छोड़े। उन्होंने बताया कि पहले सामान्य विवाह पर 51,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 65,000 रुपये कर दिया गया है। अंतर्जातीय और सामूहिक विवाह पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तय की गई है।
यूपी में मौजूदा समय में 1.88 करोड़ से ज्यादा श्रमिक रजिस्टर्ड हैं
प्रदेश में मौजूदा समय में 1.88 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। सरकार का मानना है कि ये श्रमिक ईंट-गारा, सीमेंट और सरिया के बीच मेहनत कर शहरों को संवारते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनकी बेटियों की शादी सादगी या देरी से होती है। नई योजना से उन्हें सीधा आर्थिक सहारा मिलेगा और सामाजिक स्तर पर भी सम्मान बढ़ेगा।
पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी
इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी रखा गया है। श्रमिक www.upbocwboard.in वेबसाइट या नजदीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए केवल 20 रुपये पंजीकरण शुल्क और 20 रुपये वार्षिक अंशदान देना होगा। इसके बाद श्रमिक बोर्ड की सभी कल्याणकारी योजनाओं के पात्र बन जाएंगे। आवेदन के साथ आधार कार्ड, श्रमिक पंजीकरण कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र (विवाह के बाद) और बैंक खाता विवरण लगाना अनिवार्य होगा।
सीधे खाते में आएगी राशि
सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। श्रमिक परिवार किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-123 पर संपर्क कर सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि यह पहल न केवल आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों को राहत देगी, बल्कि अंतर्जातीय विवाह और सामाजिक समरसता को भी प्रोत्साहन देगी। योगी सरकार की यह योजना सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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