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जम्मू-कश्मीर: एनआईए कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी के खिलाफ जारी किया वारंट

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अनंतनाग, 13 अक्टूबर . जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग निवासी हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी जफर भट उर्फ खुर्शीद के खिलाफ अनंतनाग कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है.

अनंतनाग की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने अनंतनाग Police के अनुरोध पर लेवार, श्रीगुफवारा निवासी जफर भट उर्फ खुर्शीद के खिलाफ सामान्य गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है.

जफर भट प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक वरिष्ठ सदस्य है और वर्तमान में Pakistan से सक्रिय है. वह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दर्ज कई आतंकवाद संबंधी मामलों में शामिल रहा है.

न्यायालय ने अनंतनाग Police को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए. यह घटनाक्रम फरार आतंकवादियों को न्याय के कठघरे में लाने और जिले में शांति एवं सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनंतनाग Police के निरंतर प्रयासों में एक और कदम है.

अनंतनाग Police आम जनता से भी अपील करती है कि इस फरार आतंकवादी की गतिविधि या संपर्क से संबंधित कोई भी जानकारी नजदीकी Police स्टेशन या आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों पर साझा करें. सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर से आतंक की जड़े उखाड़ने के लिए राज्य Police लगातार अभियान चला रही है.

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के उपGovernor ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है. शांति ने अभूतपूर्व प्रगति को संभव बनाया है और लोगों के जीवन में समृद्धि लाई है.

उन्होंने कहा, “वामपंथी उग्रवाद की जड़ें ध्वस्त हो गई हैं और India तीव्र आर्थिक विकास से प्रेरित प्रगति के एक नए युग का साक्षी बन रहा है. आतंकवादी सहायता प्रणालियों को नष्ट करने और सीमा पार घुसपैठ को रोकने के लिए Police, सेना और केंद्रीय सशस्त्र Police बलों के प्रयास सराहनीय हैं.

एमएस/वीसी

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