गाजियाबाद, 2 मई . उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है. यह आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा प्रभारी जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में किया जा रहा है. इस लोक अदालत में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण किया जाएगा.
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित मामलों की सूची जारी की है, जिसमें न्यायालय स्तर, प्रशासनिक स्तर, राजस्व विभाग, नगर निकाय, पुलिस विभाग, बीएसएनएल, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित मामले शामिल हैं.
न्यायालय स्तर पर निस्तारण के लिए जिन मामलों को शामिल किया गया है, उनमें आपराधिक शमनीय मामले, एनआई एक्ट की धारा 138, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मुकदमे, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, पानी के बिल से संबंधित मामले (चोरी को छोड़कर), मध्यस्थता से जुड़े अन्य सिविल मामले आदि शामिल हैं.
प्रशासनिक स्तर पर राजस्व वाद, भरण-पोषण, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र जैसे प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा. तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के न्यायालयों में राजस्व संहिता की धारा 34 और 67 के तहत आने वाले दाखिल-खारिज एवं ग्राम सभा भूमि से बेदखली के मामलों का निपटारा किया जाएगा.
जिला प्रोबेशन अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर, बाल कल्याण संस्थाएं तथा महिला सहायता केंद्र घरेलू हिंसा, बाल संरक्षण, पेंशन लाभ, विभागीय योजनाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करेंगे. नगर निगम, नगर पंचायत, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, बीएसएनएल, बैंक, पुलिस विभाग, जिला पूर्ति कार्यालय हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, अतिक्रमण, राशन कार्ड, टेलीफोन तथा ट्रैफिक चालान से संबंधित वादों का समाधान करेंगे.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने जनपदवासियों से अपील की है कि लोग 10 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने लंबित मामलों का समाधान कराएं और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं. यह अवसर न केवल त्वरित न्याय का माध्यम है, बल्कि आपसी सुलह-सफाई के जरिए समय, श्रम और धन की भी बचत करता है.
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पीकेटी/एबीएम
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