Mumbai , 10 नवंबर . Mumbai के वडाला इलाके में 2012 में मशहूर वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में दोषी सज्जाद अहमद अब्दुल अजीज मुगल उर्फ सज्जाद पठान को फांसी की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही सेशन कोर्ट के उम्रकैद के फैसले को बरकरार रखा है.
दरअसल, सज्जाद पठान ने पल्लवी के घर घुसकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी. मामले में सुनवाई पूरी करते हुए सेशन कोर्ट ने सज्जाद पठान को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. पल्लवी के पिता और Maharashtra Government ने सेशन कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सज्जाद को फांसी देने की मांग की थी.
ये मामला 9 अगस्त 2012 का है. Mumbai के वडाला इलाके में स्थित हिमालयन हाइट्स बिल्डिंग में पल्लवी अपने घर में थीं, तभी उनके ही सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद ने उन्हें बेरहमी से मार डाला. सेशन कोर्ट ने सज्जाद को हत्या, महिला से छेड़छाड़ और ट्रेसपासिंग में दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई. लेकिन पल्लवी के पिता अतानू पुरकायस्थ और राज्य Government ने कहा कि ये हत्या बहुत अमानवीय और क्रूर थी, इसलिए सज्जाद को फांसी मिलनी चाहिए और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी.
हाईकोर्ट ने पल्लवी के पिता अतानू पुरकायस्थ और राज्य Government की दोषी को फांसी की मांग की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सेशन कोर्ट ने सही फैसला दिया है. सज्जाद अब उम्रकैद की सजा काटेगा. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी तरह की कोई छूट या सजा कम नहीं होगी.
2016 में सज्जाद को पैरोल पर जेल से छोड़ा गया था, लेकिन वो फरार हो गया. इसके बाद करीब एक साल तक Police और क्राइम ब्रांच की टीम उसे ढूंढती रही. आखिरकार Mumbai क्राइम ब्रांच ने उसे कश्मीर से पकड़ लिया था.
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पीआईएम/वीसी
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