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यूपी : सलारपुर में अवैध निर्माण पर नोएडा प्राधिकरण ने 39 लोगों को दिया नोटिस, एक सप्ताह का अल्टीमेटम

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नोएडा, 16 जुलाई . नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-107 स्थित सलारपुर खादर गांव में अवैध रूप से बनाए गए निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. प्राधिकरण ने गांव की अधिसूचित व अर्जित भूमि पर बने करीब 40 से अधिक निर्माणों को चिन्हित करते हुए इन्हें अवैध घोषित किया है और एक सप्ताह के अंदर स्वयं तोड़ने का निर्देश दिया गया है.

नोएडा प्राधिकरण ने चेतावनी दी कि अगर तय समयसीमा में कार्रवाई नहीं होगी तो प्राधिकरण पुलिस बल के साथ मिलकर ध्वस्तीकरण करेगा. नोएडा प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि सलारपुर खादर पुलिस चौकी के पीछे स्थित खसरा संख्या 723, 724, 727 से 739, 745 से 753 तक की भूमि अधिसूचित और अर्जित है. इन खसरा नंबरों पर लोगों द्वारा अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे थे, जिन्हें पूर्व में भी नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन निर्माण नहीं रोके गए.

इस बार सख्त रुख अपनाते हुए मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर इमारतों पर नोटिस चस्पा किया गया. प्राधिकरण की टीम जब मौके पर पहुंची तो अवैध निर्माण कर रहे लोगों की ओर से विरोध किया गया. बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए. हालांकि, पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए उन्हें समझा-बुझाकर शांत किया. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि सात दिन में निर्माण नहीं हटाया गया और जवाब नहीं दिया गया, तो कार्रवाई की जाएगी और इमारतें ध्वस्त कर दी जाएंगी.

प्राधिकरण ने आमजन को भी आगाह किया है कि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त न करें, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान न हो. यह जमीन कानूनी रूप से प्राधिकरण के अधीन है और उस पर किसी तरह का कब्जा वैध नहीं है.

प्राधिकरण ने मोहम्मद अयूब, याकूब, सुनील शर्मा, राहुल शर्मा, सलीम, शमीम, मेसर्स एसए प्रमोटर्स के पार्टनर सुनील कुमार, प्रॉपर्टी अरीना इंफ्राकॉन प्रा. लि. के आलोक कुमार, महर्षि आश्रम के राहुल भारद्वाज, एनर्जी बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रा. लि. के विजय त्रिवेदी और संजीव त्रिपाठी, क्वालिस्टिक टेक्नोज प्रा. लि. के सुभाष कुमार भाटी, डालमिया लेटेक्स लिमिटेड के अभिषेक जैन, विकास गोयल, नीदरलैंड इंडिया कम्युनिकेशन इंटरप्राइजेज के जालम सिंह, ब्रेकथू इंटरप्राइजेज एलएलपी के सर्वेश मिश्रा सहित कुल 39 लोगों को नोटिस जारी किए हैं.

एसीईओ संजय खत्री ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण अपनी अधिसूचित और अर्जित भूमि पर अवैध निर्माणों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा. समय पर जवाब नहीं देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पीकेटी/एससीएच

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