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देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब!

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Election Commission: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने देश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR कराने का फैसला लिया है. इसके लिए शेड्यूल आने वाले समय मे तय किया जाएगा. इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने बिहार (जहां SIR की प्रकिया जारी है) को छोड़कर सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर SIR के लिए जरूरी तैयारी करने को कहा है. आयोग ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी SIR के लिए 1 जनवरी 2026 को क्वालीफाइंग तारीख तय की गई है. इसके तहत तैयारियों के समन्वय के लिए 10 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की गई.

अश्विनी उपाध्याय की याचिका
चुनाव आयोग ने कोर्ट मे जानकारी अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका के जवाब में दी है. अश्विनी उपाध्याय ने मांग की है कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो देश के विभिन्न राज्यों में नियमित अंतराल पर SIR कराए.

वोटर लिस्ट का रिवीजन, EC का अधिकार
आयोग ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि इस मसले पर कोर्ट के निर्देश या दखल की जरूरत नहीं है. आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची को तैयार करना/ उसका रिवीजन करना और चुनाव कराना उसका अधिकार है. मतदाता सूची की शुद्धता कायम रखने की अपनी जिम्मेदारी को आयोग बखूबी समझता है. इलेक्शन कमीशन को जनप्रतिनिधत्व कानून के सेक्शन 21(3) और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल के रूल 25 के मुताबिक SIR कराने का आयोग को विधायी अधिकार है. SIR किस तरह से कराया जाए, कितनी समयसीमा में कराया जाए, यह पूरी तरह से चुनाव आयोग का विशेषाधिकार बनता है. इसमे किसी कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है.

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