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Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने लोन नहीं भरने वाले लोगों को दिए बड़ी राहत, बैंकों को लगा बड़ा झटका 〥

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Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने लोन नहीं भरने वाले लोगों को दिए बड़ी राहत, बैंकों को लगा बड़ा झटका।।

Supreme Court : बैंक से लोन लेकर कुछ परेशानियों के कारण बैंक में लोन नहीं भरे हैं तो ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुना हैं। ऐसे में अगर आप भी बैंक से लोन लिए हुए हैं और कुछ परेशानियों के कारण आप बैंक में लोन नहीं भर पा रहे हैं तो यह खबर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसे में आईए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से।

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने लोन नहीं भरने वालों लोगों को दिए बड़ी राहत

आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुना हैं ऐसे में बैंकों को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। वही उपयोगिताओं के पक्ष में लिए गए फैसले से बैंकों की मनमानी पर अब लगाम लगने वाला है। बता दें कि यदि कोई व्यक्ति बैंक से लोन लिए हुए हैं लेकिन कुछ परेशानियां या कोई मजबूरी के कारण वे लोन बैंक में नहीं भर पा रहे हैं तो बैंकों की ओर से एक तरफ कार्रवाई करते हुए लोन लेने वाले लोगों के बैंक अकाउंट को डिफॉल्ट श्रेणी में डाल दिए जाते हैं। ऐसे में आईए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बाते।

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को लगाई फटकार

आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को फटकार लगाई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने शब्दों में कहें कि बैंकों को कर्ज लेने वाले व्यक्तियों का भी पक्ष सुनना जरूरी है। वही कर्ज लेने वाले व्यक्तियों का पक्ष जाने बगैर एक तरफा फैसला सुनाना ठीक नहीं होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहें कि अकाउंट डिफॉल्ट करने से पहले लोन लेने वाले व्यक्तियों का पक्ष बहुत ही जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहे यह बातें

आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने उपभोक्ताओं के पक्ष को सुने बिना कार्रवाई को गलत बताएं वही कोर्ट ने अपने शब्दों में कहें कि अकाउंट फ्रॉड घोषित करने के परिणाम गंभीर हो सकती हैं। वही यह करने से उपभोक्ता का बैंक अकाउंट ब्लॉक लिस्ट में हो जाएंगे। ऐसे में बैंक को ऑडी अल्टरम पार्टेम के निर्देश को पढ़ना जरूरी है।

डिफॉल्ट घोषित करने का बताना होगा बड़ा कारण

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहीं की ऑडी अल्टरम पार्टेम को जरूर पढ़ लेने चाहिए वही बैंक उपभोक्ताओं के खाते को डिफॉल्ट घोषित करने का बड़ा कारण बताने होंगे। सीजेआई व जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली बैंच ने मामले की सुनवाई की है। वहीं इसमें दिसंबर 2020 में तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर सुनवाई किए गए हैं।

क्या कहे थे हाई कोर्ट ने

बता दे कि तेलंगाना हाई कोर्ट की ओर से बोले गए थे कि ऑडी अल्टरम पार्टेम के नियम के अनुसार सभी पक्षों को सुनना बहुत ही जरूरी हो जाता है। वही किसी का भी पक्ष को सुनना जाना चाहिए वही कैसे छोटा हो या बाद किसी को भी डिफॉल्ट घोषित करने से पहले का पूरा मौका देना चाहिए।

ऑडी अल्टरम पार्टेम न्याय का प्रिंसिपल है ऑडी अल्टरम पार्टेम के अनुसार किसी को भी बिना पक्ष सुने एक तरफा कार्रवाई कर डिफॉल्ट घोषित नहीं किया जा सकते हैं। वही सभी को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए और बिना मौका दिए डिफॉल्ट घोषित करने उचित नहीं होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी पक्ष में फैसला दिए हैं।

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