दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय: आपने अक्सर सुना होगा कि बहुएं अपने सास-ससुर को घर से बाहर निकाल देती हैं। कभी-कभी ऐसी खबरें भी आती हैं कि बहू अपने सास-ससुर के साथ रोज झगड़ती हैं। इस संदर्भ में, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुजुर्ग माता-पिता को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अब सास-ससुर को ऐसा अधिकार प्राप्त हुआ है कि बहू उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन यदि सास-ससुर चाहें, तो वे बहू को परेशानी होने पर निकाल सकते हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी बहू को संयुक्त परिवार में रहने का अधिकार नहीं है। ससुराल के बुजुर्ग लोग उसे बेदखल कर सकते हैं, जो शांति से जीवन जीने के हकदार हैं। आइए, इस विषय पर विस्तार से जानते हैं।
हाईकोर्ट का नया निर्णय हाईकोर्ट का नया फैसला क्या है?
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस योगेश खन्ना ने एक बहू द्वारा निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई की। इस मामले में उसे ससुराल में रहने का अधिकार नहीं दिया गया था। जस्टिस ने कहा कि संयुक्त परिवार में संपत्ति के मालिक अपनी बहू को संपत्ति से हटा सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि उचित होगा कि याचिकाकर्ता को उसकी शादी के दौरान कोई वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाए। जस्टिस ने बताया कि सास-ससुर की उम्र क्रमशः 74 और 69 वर्ष है। उन्हें शांति से जीवन जीने और बेटे-बहू के बीच वैवाहिक कलह से प्रभावित न होने का अधिकार है।
इस आदेश में कहा गया, 'मेरे अनुसार, दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं, ऐसे में बुजुर्ग सास-ससुर के लिए याचिकाकर्ता के साथ रहना उचित नहीं होगा।' जस्टिस ने कहा, 'बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर में रहेंगे, लेकिन यदि बेटे और बहू को यह पसंद नहीं है, तो वे कहीं और जा सकते हैं।' अब बहू सास-ससुर को घर से बाहर नहीं निकाल सकती हैं।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
अब बहू की घर में नहीं चलेगी मनमर्जी, हाईकोर्ट ने सास-ससुर को दिया ये बड़ा अधिकार
— News Just Abhi (@newsjustabhi) April 30, 2025
You may also like
सुबह-सुबह उठते ही ब्रश करने की गलती कर रहे हैं आप भी? एक्सपर्ट ने बताया क्यों ये आपके दांतों के लिए है खतरनाकˏ
Jagdeep Dhankhar: इस्तीफे से पहले जगदीप धनखड़ के पास आया था दो मंत्रियों का फोन, कहा था नियमों से कर रहा हूं काम....लेकिन कुछ देर बाद ही...
देवरानी-जेठानी पति को छोड़ अपने-अपने आशिकों संग भागीं, मासूम ने खोली राज की परतेंˏ
PPF: हर साल कर दें इतना निवेश, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 32 लाख रुपए
24 जुलाई, Morning News Headlines: आज सुबह तक की सभी ताजा खबरें क्रिकेट जगत से