बांसवाड़ा न्यूज़ डेस्क, बोरी गांव में वर्ष 2018 में बिजली विभाग के कर्मचारी से मारपीट करने की घटना सामने आने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 2 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया गया। घटना इस प्रकार रही है कि 22 नवंबर 2018 को बोरी फीडर पर कार्यरत कर्मचारी ऋषिकेश मीणा व सहायक पवनसिंह ट्रांसफॉर्मर की वायरिंग देखने जा रहे थे।
इसी दौरान अभियुक्त राजेन्द्र कुमार कलाल ने उन्हें रोककर हाथापाई, मारपीट और गालीगलौज की। अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़ी में विचाराधीन था। मंगलवार को आरोपी राजेन्द्र को 2 वर्ष का साधारण कारावास और उस पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़ी अश्लेषा ने सुनाया है। गौरतलब है कि अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध बिजली चोरी का प्रकरण घटना से एक दिन पूर्व दर्ज करवाया गया था।
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